
रवीन्द्र नाथ भैया |
गोली मार कर महिला को जख्मी किये जाने के मामलें में एक आरोपी को दस वर्ष का कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। द्वादश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय ने यह सजा गुरूवार को सुनाया। अकबरपुर थाना क्षेत्र के दरियापुर निवासी सुरेन्द्र यादव को यह सजा सुनाई गई।
मामला अकबरपुर थाना कांड से जुड़ा है। अनुमंडल अभियोजन दाधिकारी इम्तेयाज मोहम्मद फारूकी एवं जैलेन्द्र कुमार ने अदालत में अभियेांजन का पक्ष रखा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दरियापुर गॉव निवासी 10 जुलाई 20 को बसंती देवी अपने घर के पास खड़ी थी। तभी आरोपी तेज रफतार से मोटरसाईकिल चला कर जा रहा था। जिसपर बसंती देवी ने तेज रफतार चलाने से मना किया। इतने में आरोपी ने पास रहे पिस्टल से बसंती देवी पर गोली दाग दिया। जिससे वह जख्मी हो गई।
घटना के बाद जख्मी के भतीजा मिथलेश यादव ने थाना में दर्ज कराया। गवाहों के द्वारा अदालत में दर्ज कराये गये बयान के आधार पर अदालत ने सजा सुनाया।