
रवीन्द्र नाथ भैया |
08 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायालय पोक्सों के न्यायाधीश शशिकांत ओझा ने बुधवार को यह सजा जिला अंतर्गत कौवाकोल थाना क्षेत्र के सेखोदेवरा निवासी निरंजन उर्फ कारू सिहं को यह सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार अभियुक्त निरंजन के चाचा के घर में उक्त बच्ची टी भी देखने वो खेलने वहॉ आया करती थी। उसी क्रम में आरोपित ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना 10 नवम्बर 18 की संध्या की बताई जाती है।
पीड़िता की माता के ब्यान पर महिला थाना में अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने घटना को सत्य पाते हुए अंतिम प्रतिवेदन अदालत में समर्पित किया। पुलिस द्वारा चिन्हित गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त निरंजन उर्फ कारू को दोषी ठहराते हुए 20 साल का सश्रम कारावास तथा 25 हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान ने अदालत में अभियोजन पक्ष रखा।