बाँदा न्यायालय लगातार सुना रही है दुष्कर्मियों को सजा – बांदा |
14 साल की लड़की के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 15 साल की सजा व 65000 का जुर्माना"

सहजाद अहमद |
यूपी के बाँदा में न्यायालय में लागातार नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपियों को कड़ी सजा सुनाई जा रही है l दो महीने पहले 5 जनवरी को नाबालिक से रेप के आरोपी को फाँसी की सजा सुनाई गयी थी और तीन दिन पहले 17 मार्च को ऐसे ही एक मामले में गैंग-रेप के आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई थी और आज इसी कड़ी में 14 साल की नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 15 साल की सजा व 65000 रुपये जुर्माना लगाया है l 29 अप्रैल 2015 को बिसंडा थाना क्षेत्र में नाबालिक लड़की के अपहरण व रेप का मुक़दमा दर्ज किया गया था, पुलिस ने लड़की को बरामद करते हुए आरोपी युवक को जेल भेज दिया था l पास्को कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने कहा कि ऐसे फैसलों से लोगों में भय व्याप्त होगा और ऐसी घटनाओं में अंकुश लग सकेगा l
मामला बांदा जनपद के पास्को कोर्ट से सामने आया है जहाँ पर आज पास्को एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश अनु सक्सेना ने एक बार फिर नाबालिक लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है l 29 अप्रैल 2015 की दोपहर बिसंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिक के माता-पिता उसे घर मे छोड़कर खेत चले गए थे, तभी उनकी नाबालिक लड़की घर से जेवर व नकदी लेकर महोबा जिले के कबरई क्षेत्र का निवासी पवन द्विवेदी उर्फ पप्पू के साथ चली गयी थी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में एक युवक द्वारा उनकी लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने का मुक़दमा पंजीकृत कराया था, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया था l
पास्को कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक, कमल सिंह गौतम ने बताया की प्रदेश सरकार द्धारा मिसन शक्ति अपराध के तहत महिला अपराध के तुरंत निस्तारण हेतु निर्देशित किया था । इसी कड़ी में आज थाना बिसंडा में एक व्यक्ति के विरुद्ध 376, 363, 366 व पास्को एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमे आज आरोपी को 15 साल की सजा व 65000 रुपये जुर्माना लगाया गया है l कहा कि इस फैसले के बाद महिला सुरक्षा को लेकर अगर कहा जाए तो ऐसी सजा न्यायालय का मिसाल पेश करती है और पीड़ित परिवार को आज न्यायालय से न्याय मिल गया है ।