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नाबालिग बच्ची की निर्मम पिटाई बालहित के विरुद्ध :- जिला बाल कल्याण समिति – पश्चिम चंपारण |

सतेन्द्र पाठक |

बेतिया। दैनिक समाचार पत्रों में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर मामले की जाँच कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अगले सात दिनों के अंदर समर्पित करने को कहा है। खबर से प्रतीत होता है कि बच्ची किताब या पेन लाना भूल गई थी। जिसके कारण भीतहा प्रखंड के नौका टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के द्वारा सात वर्ष की लड़की की बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई है। शिक्षक के द्वारा किया गया कृत्य किशोर न्याय (बालकों की देख- रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 75 तथा 82 का उल्लंघन है। शिक्षक के द्वारा किया गया यह कार्य घोर अपराध की श्रेणी में आता है। समिति यह जानना चाहती है कि बच्ची की वर्तमान स्थिति कैसी है। क्या बच्ची को समुचित चिकित्सीय लाभ मिल रहा है तथा आरोपी शिक्षक के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है। समिति के अध्यक्ष आदित्य कुमार, सदस्य अजय कुमार व चंदना लकड़ा ने बताया कि इस तरह का क्रूर कार्य बच्चों के सरवोत्तम हित के विरुद्ध है तथा बच्चों के लिए वर्णित सेफगार्ड पॉलिसी का घोर उल्लघंन है।

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