
रवीन्द्र नाथ भैया |
उदिता सिंह जिलाधिकारी नवादा आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील प्राधिकार की सुनवाई किये। कुल 15 अपील न्यायालय जिला समाहर्ता के समक्ष उपस्थापित किया गया जिसमें सुनवाई के उपरान्त 05 मामले को आन स्पाॅट निष्पादित कर दिया।
प्रस्तुत किये गए द्वितीय अपील वाद में सियाराम लाल साहु, अखिलेश कुमार रजक, रूनी देवी, चन्द्र प्रकाश राय और अम्बुज कुमार के आवेदन को पूरी सुनवाई के उपरान्त निष्पादित किया गया। शेष अपील वाद के आवेदकों को निर्धारित की गई दूसरी तिथि पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
द्वितीय अपीलवाद में अखिलेश कुमार रजक नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर प्रथम अपीलीय प्राधिकार नवादा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत द्वितीय अपील दायर किया गया।
प्रश्नगत मामले की सुनवाई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवादा सदर एवं परिवादी की सुनवाई की गई।
सुनवाई के क्रम में पता चला कि लोक प्राधिकार थानाध्यक्ष नवादा सदर के द्वारा परिवादी के परिवाद के आलोक में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी थी। उनके द्वारा ऐसा नहीं किये जाने पर खेद प्रकट करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवादा सदर को अपने स्तर से इस मामले को जाॅच करते हुए अगे्रतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
दिनांक 20 जून 2022 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवादा सदर के द्वारा जाॅच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें उल्लेख किया गया कि अखिलेश कुमार रजक, पिता -रामोतार रजक, ग्राम/पो0-डुमरावां, जिला-नवादा के दिये गए आवेदन पत्र के आधार पर नगर थाना कांड संख्या-575/22 दिनांक 07.06.2022 को अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर ली गयी है। तत्पश्चात् इस वाद की कार्रवाई को समाप्त कर दी गयी।