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हत्या के आरोप में चार को आजीवन कारावास, 2 साल के अन्दर अभियुक्तों को मिली सजा, काशीचक थाना क्षेत्र के मधेपुर का मामला – नवादा |

हत्या के आरोप में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाले सभी एक ही परिवार के हैं। व्यवहार न्यायालय के अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देशमुख ने यह सजा बुधवार को सुनाई। मामला काशीचक थाना क्षेत्र का है।
अपर लोक अभियोजक गोरे लाल प्रसाद चौधरी ने बताया कि 20 दिसम्बर 20 की संध्या लगभग 6 बजे काशीचक थाना क्षेत्र के मधेपुर निवासी सत्येन्द्र प्रसाद अपने पुत्र सिंटु कुमार एवं अन्य दो लोग चंदन कुमार व संजीत कुमार के साथ खेत पटवन कर रहे थे। तभी गांव के ही अजीत पंडित, कुदंन पंडित, घोड़ाही पंडित, टिट्टु कुमार व अन्य लोग विवाद करने लगे। सत्येन्द्र प्रसाद व उनके साथ रहे लोग पटवन को बंद कर जाने लगे।
तभी अजीत पंडित, कुदंन पंडित, घोड़ाई पंडित, टिट्टु कुमार ने सत्येन्द्र प्रसाद को गाली-गलौज करते हुए लोहे के रड से मारपीट किया और अजीत पंडित पास रहे रिवाल्वर से फाईरिंग करने लगा। जिससे सिंटु कुमार गोली लगने से गम्भीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज के लिये ले जाने के क्रम में मौत हो गई।
घटना में संजीत कुमार जख्मी हुए। घटना के बाबत मृतक सिंटु कुमार के पिता सत्येन्द्र प्रसाद के ब्यान पर काशीचाक थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
गवाहों द्वारा अदालत में दिये गये बयान के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त अजित पंडित, कुन्दन पंडित, घोड़ाई पंडित व टिट्टु कुमार को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावे भादवि की धारा 307 के तहत टिट्टु कुमार को 07 साल का कारावास व सात हजार रूपये अर्थदंड , 27 आर्म्स एक्ट के तहत अजीत पंडित व टिट्टु कुमार को 05 साल का सश्रम कारावास व 05 हजार रूप्ये अर्थदंड की सजा सुनाई।
सजा पाने वाले घोड़ाई पंडित व अजीत पंडित रिश्ते में भाई बताये जाते हैं। जबकि टिट्टु कुमार घोड़ाई पंडित का पुत्र बताए जाते हैं।
वहीं अदालत ने मृतक के निकटतम परिजन को 05 लाख रूपये दिये जाने की अनुशांसा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को किया है।

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