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शराब तस्कर महिला को पांच साल का कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा – नवादा |

रवीन्द्र नाथ भैया |

व्यवहार न्यायालय ने विदेशी शराब तस्करी कर नवादा लाने के आरोप में महिला को पॉच साल कारावास व एक लाख रूपये अर्थदंड की स जा सुनाई है । विशेष न्यायाधीश अरविन्द कुमार सिहं ने नगर के लाल चौक, मेन रोड निवासी सुषमा कुमारी उर्फ खुशबू कुमारी को सुनाया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 जनवरी 18 की रात्री आरोपित महिला बस पर सवार होकर कोडरमा की ओर से नवादा आ रही थी। रजौली स्थित समेकित जॉच चौकी पर उत्पाद विभाग के पदाधिकारी ने बस की जॉच किया जहॉ आरोपित महिला के बैग से रॉयल स्टैग का 750 एमएल का 20 पीस शराब बरामद किया गया। घटना पश्चात उत्पाद विभाग ने जीओ केस नम्बर 41/18 दर्ज करते हुए उक्त महिला को गिरफतार कर जेल भेज दिया।
घटना के चश्मदीद गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये बयान के आधार पर न्यायाधीश ने उस महिला को मंगलवार को दोषी करार दिया तथा बुधवार को सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक ईश्वरी प्रसाद र्श्मा ने अदालत में अभियोजन पक्ष रखा।

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