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मंगलवार से यानि 28 जून से वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे नाम – नवादा |

रवीन्द्र नाथ भैया |

जिले के चार में से तीन नगर निकाय चुनावों को ले राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी में जुटा है। नवादा व वारिसलीगंज नगर परिषद और रजौली नगर पंचायत के वार्डों के गठन का कार्य पूरा हो चुका है। जिसके बाद इन नगर निकायों में द्वितीय चरण के मतदाता सूची विखंडन का कार्य जारी है।
28 जून यानि कि मंगलवार को मतदाता सूची के प्रारुप प्रकाशन का काम होगा और इसी के साथ वोटरों से दावा-आपत्ति के लिए आवेदन भी लेना शुरु हो जायेगा। ऐसे में इन नगर निकायों के मतदाता वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाने, हटाने और सुधार कराने के लिए आवेदन दे सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटरों की सुविधा के लिए ऑनलाईन व ऑफलाईन आवेदन प्रक्रिया जारी कर रखी है। आवदेकों से 11 जुलाई तक आवेदन लिया जायेगा, तथा 18 जुलाई तक इस पर सुनवाई पूरी कर लेनी है। जबकि 25 जुलाई को नगर निकायों का वार्डवार मतदाता सूची अंतिम तौर पर प्रकाशित कर दिया जायेगा।
चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशियों में होड़, सुधार कराने का मिला है मौका:-
नगर निकाय चुनाव में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद समेत वार्ड पार्षद का चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशियों में होड़ है। लेकिन वे चुनाव मैदान में उतर सके, इसके लिए मतदाता सूची में नाम जोड़वाने और सुधार कराने का यह अंतिम मौका मिला है। प्रत्याशी वोटर लिस्ट में अंकित नाम में हुई गलतियों को सुधार करवा सकते हैं। जिन किशोर-किशोरियों की उम्र 01 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूरी हो गई है, वे भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे भी अपना नाम जोड़वाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। मतदाता सूची में जिनका नाम गलत है, जिनको अपना नाम एक वार्ड से दूसरे वार्ड की मतदाता सूची में ट्रांसफर कराना है, उनके लिए भी यह अंतिम मौका है।
चुनाव की घोषणा होते ही यह प्रक्रिया बंद हो जायेगी और वे नगर निकाय चुनाव में वोट देने से वंचित रह जायेंगे।
एसडीओ संभाल रहे निबंधन पदाधिकारी की जिम्मेवारी:- जिले के नवादा, वारिसलीगंज, रजौली और हिसुआ नगर निकायों के वार्ड गठन, परिसीमन से लेकर मतदाता सूची विखंडन कार्य की जिम्मेवारी संबंधित एसडीओ संभाल रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुमंडल पदाधिकारी को नगर निकायों के मतदाता सूची विखंडन, प्रकाशन और दावा आपत्ति सुनने को अधिकृत किया है। आयोग ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा।
जिले के नगर निकायों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 25 जुलाई को होना है। ऐसे में वोटरों, प्रत्याशियों और पदाधिकारियों को खासा सजग रहना होगा। यदि जिला निर्वाचन पदाधिकारी( नगरपालिका) अपने स्तर से यह पाते है कि कुछ मामलों में स्पष्ट त्रुटि या विसंगति है और सुधार की जरूरत है। तभी संबंधित निर्वाचक पदाधिकारी निबंधन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन लेकर सभी तथ्यों के साथ अपने विचार आयोग को भेजेंगे। फिलहाल, रिवाईजिंग ऑथोरिटी वोटर लिस्ट के प्रारूप प्रकाशन की तैयारी में जुटे हैं।

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