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नालों का मार्ग अवरूद्ध करने वाले 76 अतिक्रमणकारियों को भेजा गया नोटिस  – पश्चिम चंपारण |

अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में की जायेगी सख्त कार्रवाई

घर/दुकान के बाहर सड़क अथवा नालों में कूड़ा-कचरा डालने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर वसूला जायेगा जुर्माना

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न

जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निदेश

सतेन्द्र पाठक |

बेतिया। जिलाधिकारी, कुंदन कुमार द्वारा मॉनसून आगमन के पूर्व शहर की साफ-सफाई, नाला उड़ाही, नालों अतिक्रमण हटाने हेतु किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गयी। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, अपर समाहर्ता, नंदकिशोर साह, एसडीएम, बेतिया, विनोद कुमार, नगर आयुक्त, नगर निगम, बेतिया, लक्ष्मण प्रसाद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा के क्रम में नगर आयुक्त, नगर निगम, बेतिया द्वारा बताया गया कि पूरे शहर में लगातार नाला उड़ाही एवं नालों से अतिक्रमण हटाने का कार्य निरंतर किया जा रहा है। आज छावनी प्रजापति हाल्ट, पंजाब नेशनल बैंक के समीप, बस स्टैंड आदि जगहों पर मशीनों तथा मानव बल के माध्यम से नाला उड़ाही एवं नालों से अतिक्रमण हटाने का कार्य कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि सफाई के क्रम में लाल बाजार पुल से सटे पश्चिम केनरा बैंक से तांगा स्टैंड तक मुख्य नाला में रास्ता बनाकर जेसीबी, पोकलेन, बॉबकट मशीन की सहायता से पूरे चर दिनों में पांच फीट गहरी सफाई की गयी है।

उन्होंने बताया कि संत कबीर चौक के पास अवस्थित पुलिया से पूरब नाला का अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसकी मापी अमीन से करायी जा रही है। उन्होंने बताया कि अबतक 76 अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। नोटिस में दी गयी अवधि समाप्ति के उपरांत पुलिस-प्रशासन के सहायोग से अतिक्रमण हटाने का कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।

पृच्छा के क्रम में नगर आयुक्त द्वारा बताया गया कि पूरे शहर में माईकिंग के माध्यम से लोगों को अपने दुकान/घर का कूड़ा-कचरा यत्र-तत्र सड़क अथवा नालों में नहीं डालने का आह्वान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रचार के बाद जिस दुकान/घर के सामने कूड़ा-कचरा पाया जायेगा उन्हें जिम्मेवार मानते हुए जुर्माना वसूला जायेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी बरसात के मद्देनजर शहर में सुव्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु कारगर कार्रवाई की जाय। नालों का मार्ग अवरूद्ध करने तथा नालों का अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए नोटिस करें तथा नियमानुकूल सख्त कार्रवाई करें।

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