
रवीन्द्र नाथ भैया |
जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल प्रबंधक,पटना तथा पटना व नवादा के शाखा प्रबंधक को सेवा त्रुटी का दोषी करार देते हुए बीमित राशि का भुगतान सूद सहित किये जाने का आदेश जारी किया है। आयोग ने 45 हजार रूपये बतौर हर्जाना राशि का भी भुगतान करने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार जिला अंतर्गत अकबरपुर थाना क्षेत्र के दीरी गॉव निवासी नूतन सिन्हा पटना प्रवास के दौरान उनके पति संजय कुमार सिन्हा ने जीवन बीमा कम्पनी के पटना शाखा से जीवन लाभ स्कीम के तहत दो लाख रूपये का पॉलिसी क्रय किया था। बीमा अवधि के दौरान बीमा धारक संजय कुमार सिन्हा की मृत्यु हो गई। मृत्युपरांत उनकी पत्नी ने बीमा लाभ पाने के लिये बीमा कार्यालय में आवेदन दी थी। किन्तु जीवन बीमा कम्पनी ने बीमा राशि देने से इंकार गया। तब नूतन सिन्हा ने आयोग के समक्ष वाद दायर करते हुए न्याय की गुहार लगाई।
उभयपक्षों के दलीलों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष राज कुमार प्रसाद, सदस्य डा0 पूनम शर्मा व मिथिलेश कुमार ने जीवन बीमा कम्पनी को सेवा में त्रुटी का दोषी करार दिया तथा बीमा की राशि 02 लाख रूप्ये 9 फिसदी सूद सहित एक माह के अन्दर भुगतान करने का आदेश जारी किया। इसके अलावे मानसिक, आर्थिक क्षतिपूर्ति व वाद खर्च के रूप में 45 हजार रूपये का भी भुगतान करने का आदेश जारी किया है।