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दो माह के अंदर चुनाव कराने का आदेश – नवादा |

तदर्थ कमेटी को लगा एकबार फिर धक्का

नवादा : बिहार बार कौंसिल ने जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव दो माह के अंदर कराने का आदेश निर्गत किया है। इससे संबंधित पत्र उपलब्ध कराये गये हैं। ऐसा होने से तदर्थ कमेटी को एकबार फिर धक्का लगा है।
बार कौंसिल का मानना है कि तदर्थ कमेटी गठन के समय दो‌ माह के अंदर चुनाव कराने का आदेश निर्गत किया गया था। लेकिन अधिकांश जिलों ने निर्देश की अनदेखी कर चुनाव न कराने से कतराते रहा। ऐसे में बार कौंसिल की गरिमा को न केवल धक्का लगा बल्कि कार्यकलापों पर उंगलियां उठी है। अतः हरहाल में दो माह के अंदर चुनाव संपन्न करा परिणाम उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
बता दें इसके पूर्व बार कौंसिल की बैठक में जिला व्यवहार न्यायालय अधिवक्ता संघ के पूर्व व वर्तमान कमेटी द्वारा एक दूसरे पर प्राथमिकी दर्ज करने पर गंभीरता से लेते हुए इसे अनुचित करार देते हुए समझौते के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किए जाने से तदर्थ कमेटी की मंशा को गहरा धक्का लगा था। चूंकि तदर्थ कमेटी ने दुर्भावना से ग्रसित होकर पूर्व महासचिव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
अब जब दो माह के अंदर चुनाव कराने का आदेश दिया है तब क्या होता है यह अभी भविष्य के गर्भ में है।

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