BiharLife StyleState

इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू की निषेधाज्ञा – नवादा |

रवीन्द्र नाथ भैया |

इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों के आसपास लागू की निषेधाज्ञा
नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया)दिनांक 01 फरवरी 2023 से प्रारंभ होकर 11 फरवरी 2022 तक होने वाली इंटरमीडिएट वार्षिक (सैद्धान्तिक) परीक्षा 2023 दो पालियों में सम्पन्न होगी। परीक्षावधि प्रथम पाली 09ः30 बजे पूर्वा0 से 12ः45 बजे अप0 तक तथा द्वितीय पाली 01ः45 बजे अप0 से 05ः00 बजे अप0 तक होगी।
जिला संयुक्तादेश के आलोक में उमेश कुमार भारती अनुमंडल दंडाधिकारी नवादा सदर एवं आदित्य कुमार पियूष अनुमंडल पदाधिकारी रजौली के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नगर में 25, वारिसलीगंज प्रखंड मुख्यालय में 04 एवं हिसुआ प्रखंड मुख्यालय में 03 एवं रजौली प्रखंड मुख्यालय में 04 परीक्षा केन्द्र बनाये गए हैं जहाॅ परीक्षा अवधि के दौरान निषेधाज्ञा लागू किया गया है।
जिसके अन्तर्गत
सभी परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 गज की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हथियार, लाठी, गड़ासा, फरसा, चाकू, छुरा, विस्फोटक पदार्थ एवं आग्नेयास्त्रों इत्यादि लेकर नहीं घूमेंगे।
सभी परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि अन्तर्गत किसी सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में निम्न काम नहीं करेंगे:- मटरगश्ती करना, परीक्षा से संबंधित कोई भी कागजात, पत्र या अन्य सामग्री वितरित करवाना अथवा उसका अन्यथा प्रचार करना या प्रचार करवाना, ऐसे अन्य कलाप में संलग्न होना जिससे परीक्षा से संचालन या उसकी गोपनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो परन्तु इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे परीक्षा केन्द्र में ली जा रही परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के सद्भावी कार्यकलापों के संबंध में लागू नहीं होगी।
सभी परीक्षा केन्द्रों के निषेधाज्ञा दायरे के अन्तर्गत अथवा परिक्षार्थियों को सुनाई पड़ने की तक दूरी के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार वर्जित रहेगा।
परीक्षा केन्द्रों पर कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र पेन आदि के अतिरिक्त अन्य कोई कागजात यथा किताब, नोट बुक, मोबाइल फोन अथवा चिट आदि परीक्षा केन्द्रों के अन्दर नहीं ले जायेंगे।
स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में किसी प्रकार का अवरोध अथवा अशांति उत्पन्न करना वर्जित रहेगा, शासकीय कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों द्वारा धारित आग्नेयास्त्र इस निषेधाज्ञा परिधि से बाहर रहेगा।
कदाचारमुक्त/स्वच्छ और शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संचालन में किसी प्रकार का अवरोध एवं अशांति उत्पन्न करना वर्जित रहेगा।
परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में फोटो स्टेट, साईवर कैफे आदि की दुकान को बंद रखने का सख्त निर्देश दिया गया है।
डीपीआरओ ने बताया कि यह आदेश परीक्षा अवधि , दिनांक 01.02.2023 से 11.02.2023 तक लागू रहेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button