
संतोष कुमार |
धमदाहा प्रखंड क्षेत्र के नीरपुर पंचायत अंतर्गत जन वितरण प्रणाली बिक्रेता रेखा देवी का अनुज्ञप्ति संख्या 23 2018 का
अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है। ज्ञात हो कि धमदाहा प्रखंड अंतर्गत नीरपुर पंचायत निवासी राहुल कुमार रमन के द्वारा मुख्यमंत्री जनता दरबार में आवेदन दिया गया था। जिसके आलोक में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ विभाग के सहायक निदेशक सह नोडल अधिकारी के द्वारा जनता दरबार के आवेदन में के आलोक में जिला पदाधिकारी पुर्णिया को जांच करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने धमदाहा अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार को इसका जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने को निर्देश दिए अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा कराये गया जांच के दौरान प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड अंचल निरीक्षक के द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन में खाता संख्या इतना एवं खेसरा संख्या रखवा जीरो पॉइंट 18 डिसमिल भूमि का जिक्र किया गया था जिसमें पूर्व में टीना का घर बने रहने के बाद वर्तमान खाता खेसरा के जमीन पर घर नहीं पाए जाने के बाद समर्पित सास के साथ कासते वास्ते वाद दस्तावेज प्रस्तुत किया गया इसके बाद अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार के द्वारा जन वितरण प्रणाली के विक्रेता रेखा देवी को स्पष्टीकरण मांग किया गया स्पष्टीकरण के जवाब नहीं देने के बाद मुख्यमंत्री जनता दरबार में दिए गए आवेदन के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी ने अपने निर्देश में अस्पष्ट दर्शाते हुए लिखा डीलर रेखा कुमारी के द्वारा साक्ष्य को छुपाने को लेकर स्थान परिवर्तन करते नजर आए स्पष्टीकरण के जवाब नहीं देने एवं साक्ष प्रस्तुत नहीं करने के आरोप में अस्पष्ट हो गया कि इनके द्वारा उक्त खता खता के जमीन के सच को छुपाया जा रहा है वह अनुज्ञप्ति संख्या 23 / 2018 को रद्द किया जाता है।