
संतोष कुमार ।
धमदाहा : भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र ऑफलाइन 194 प्राप्त हुए जिसमें 184 को निष्पादित कर दिया गया है, जबकि ऑनलाइन 97 प्राप्त हुए सभी निष्पादित किए जा चुके हैं। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के अंतर्गत पारित आदेशों के अनुपालन में कुल 242 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें 187 आवेदन निष्पादित किए जा चुके हैं जबकि 55 मामले वर्तमान में चल रहे हैं।तीन मामले में अतिक्रमण हटाने से संबंधित है जिसमें पुलिस बल की मांग की गई है। जमीन मापी से संबंधित पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 130 मामले प्राप्त हुए थे जिसमें 90 निष्पादित किए जा चुके हैं जबकि इस वित्तीय वर्ष में 30 मामले प्राप्त हुए जिसमें अभी तक तीन मामले का निष्पादन किया जा चुका है।इस संबंध में पूछे जाने पर अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में अंचल में अमीन की सख्त कमी है,मात्र एक अमीन है जो 3 दिन बरहरा कोठी एवं 3 दिन धमदाहा अंचल में कार्य करते हैं।
अपर एसडीओ एवम् एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा अंचल के अभिलेखागार का भी निरीक्षण किया गया तथा अभिलेख के खराब रखरखाव पर आपत्ति जताई एवम् किसी नियमित कर्मचारी को इसकी जिम्मेदारी देने का निर्देश दिया।बाद में आरटीपीएस काउंटर का भी निरीक्षण किया गया तथा आवेदन कर रहे व्यक्तियों से पूछताछ भी की गई।विभिन्न सेवाओं हेतु प्राप्त आवेदनों के सुचारू क्रियान्वयन हेतु कार्यों का उचित बटवारा तथा अन्य सुविधा बढ़ाने का निर्देश दिया गया। एक दिवसीय निरीक्षण के दौरान अंचल कार्यालय में दिनभर गहमागहमी बनी रही।अपर एसडीओ डॉ संजीव ने बताया कि राज्य के नागरिकों एवं भू धारियों को भूमि संबंधित मामलों का पारदर्शिता पूर्ण, ससमय एवं त्वरित निष्पादन के साथ सुविधा प्रदान करना सरकार का उद्देश्य है। इस दिशा में विभिन्न विभागीय विषयों एवं मामलों के निष्पादन में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नवाचार स्थापित किया गया है, जिससे रैयतों को काफी सुविधाएं प्राप्त हो रही है।विभागीय स्तर पर यह संज्ञान लिया गया है कि अंचल कार्यालयों के अधीन भूमि से संबंधित विभिन्न मामलों का निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अनुसार नियमानुसार नहीं किया जा रहा है।साथ ही जिन मामलों का निष्पादन अंचल स्तर पर हुआ भी है, उन मामलों में भी कई त्रुटियां विद्यमान है।ऐसी पृष्ठभूमि में अक्सर ही भूमि विवाद विधि व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। इसी परिपेक्ष में आज का यह जांच कार्यक्रम किया गया था।