लूटेरे को पांच साल की सजा के साथ जुर्माना – नवादा |

रवीन्द्र नाथ भैया |
दिन दहाड़े अनुमंडल कार्यालय के समीप हत्या का भय दिखाकर मोटर साईकिल सवार से 6 लाख रूपये लूटने के दो आरोंपियों को 5 साल का सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई गई। द्वादश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित कुमार पांडेय ने शुक्रवार को यह सजा सुनाई।
सजा पाने वाला दोनो अपराधी कोढा गिरोह का सदस्य बताया जाता है। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी मो0 इम्तेयाज फरूकी एवं जैलेन्द्र कुमार ने अदालत मेें अभियोजन पक्ष रखा।
बताया जाता है कि 12 फरवरी 3ः30 बजे अकबरपुर थाना क्षेत्र के बरेव गॉव निवासी इंद्रदेव प्रसाद नगर स्थित भारतीय स्टेट बैंक कृषि शाखा से 6 लाख रूपये का निकासी कर अपने मोटर साईकिल से अनुमंडल कार्यालय के समीप पहुॅचे थे। तभी कटिहार जिला अंतर्गत कोढा थाना क्षेत्र के नया टोला जुराबगंज निवासी अभियुक्त अविनाश यादव व राजकुमार यादव ने इंद्रदेव को घेर लिया तथा जान मारने की ध्मकी देते हुए मोटर साईकिल के डिक्की में रखे 6 लाख रूपये को निकाल कर भागने लगा। पीड़ित इंद्रदेव के द्वारा शोर मचाने पर पेट्रोलिगं कर रही पुलिस ने आम लोगों के सहयोग से दोनो अपराधियों को धर दबोचा तथा लूटे गये रूपये को बरामद भी किया गया।
इस बाबत पड़ित के ब्यान पर नगर थाना में कांड संख्या-164/21 से जुड़ा है। कांड के गवाहों के द्वारा अदालत में दिये गये ब्यान के आधार पर न्यायाधीश ने दोनो अपराधी को 5-5 साल की कारावास तथा प्रत्येक दो-दो हजार रूपये अर्थ दंड की सजा सुनाई।